Wednesday, September 26, 2018
सिख महिला ने किया पूर्व-प्रेमी का उत्पीड़न, कोर्ट ने दी ये बड़ी सजा
September 26, 2018
कोर्ट ने दी ये बड़ी सजा
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सिख महिला ने किया पूर्व-प्रेमी का उत्पीड़न
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सिख महिला ने किया पूर्व-प्रेमी का उत्पीड़न, कोर्ट ने दी ये बड़ी सजा
लंदन। हिंदु एक्स ब्यायफ्रेंड और उसके परिवार का उत्पीड़न करने के एक मामले में ब्रिटेन की कोर्ट ने एक सिख महिला को दो साल जेल की सजा सुनाई है। सिख महिला पर आरोप था कि वो पूरे पांच सात तक अपने एक्स ब्यावफ्रेंड और उसके परिवार वालों का उत्पीड़न करते रही। जिसमें धर्म पर विश्वास तोड़ने के लिए घर के दरवाजे के से बीफ फेंकना भी शामिल था।
अमनदीप मुधर पर को नस्लीय रूप से उत्पीड़न के आरोप लगे था और मंगलवार को दक्षिण-पश्चिम इंग्लैंड में स्विंडन क्राउन कोर्ट ने दो साल की जेल की सजा सुनाई। सजा सुनाते वक्त जज ने कहा कि धार्मिक पृष्ठभूमि के अधिकांश लोग एक सामान्य आधार खोजना चाहते हैं। चाहे वह ईश्वर या मानव प्रकृति में विश्वास रखते हो। जज ने कहा कि आपका व्यवहार असंतोषजनक, उत्तेजक और बेहद डरावना था। अदालत में मुधर ने बताया गया कि वह ब्यायफ्रेंड से रिश्ता टूटके बाद उसने परिवार वालों को निशाना बनाना शुरू किया था। यहां तक कि हमले की प्लानिंग भी कर रहा था
वहीं पीड़ित पक्ष ने कोर्ट को बताय कि आरोपी महिला ने उनके खिलाफ अपमान जनक शब्दों का इस्तेमाल किया और फोन कॉल और सोशल मीडिया पर भी परेशान किया। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि महिला और उसके ब्यायफ्रंड के बीच 2012 में मुलाकात हुई थी। बीच में कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहा लेकिन बाद में धार्मिक और सांस्कृतिक चीजों को लेकर दोनों के बीच मतभेज बढ़ गया। इसी से नाराज महिला ने अपने एक्स ब्यायफ्रेंड को परेशान करने पर उतर आई और धमकी देने लगी थी।
लंदन। हिंदु एक्स ब्यायफ्रेंड और उसके परिवार का उत्पीड़न करने के एक मामले में ब्रिटेन की कोर्ट ने एक सिख महिला को दो साल जेल की सजा सुनाई है। सिख महिला पर आरोप था कि वो पूरे पांच सात तक अपने एक्स ब्यावफ्रेंड और उसके परिवार वालों का उत्पीड़न करते रही। जिसमें धर्म पर विश्वास तोड़ने के लिए घर के दरवाजे के से बीफ फेंकना भी शामिल था।
अमनदीप मुधर पर को नस्लीय रूप से उत्पीड़न के आरोप लगे था और मंगलवार को दक्षिण-पश्चिम इंग्लैंड में स्विंडन क्राउन कोर्ट ने दो साल की जेल की सजा सुनाई। सजा सुनाते वक्त जज ने कहा कि धार्मिक पृष्ठभूमि के अधिकांश लोग एक सामान्य आधार खोजना चाहते हैं। चाहे वह ईश्वर या मानव प्रकृति में विश्वास रखते हो। जज ने कहा कि आपका व्यवहार असंतोषजनक, उत्तेजक और बेहद डरावना था। अदालत में मुधर ने बताया गया कि वह ब्यायफ्रेंड से रिश्ता टूटके बाद उसने परिवार वालों को निशाना बनाना शुरू किया था। यहां तक कि हमले की प्लानिंग भी कर रहा था
वहीं पीड़ित पक्ष ने कोर्ट को बताय कि आरोपी महिला ने उनके खिलाफ अपमान जनक शब्दों का इस्तेमाल किया और फोन कॉल और सोशल मीडिया पर भी परेशान किया। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि महिला और उसके ब्यायफ्रंड के बीच 2012 में मुलाकात हुई थी। बीच में कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहा लेकिन बाद में धार्मिक और सांस्कृतिक चीजों को लेकर दोनों के बीच मतभेज बढ़ गया। इसी से नाराज महिला ने अपने एक्स ब्यायफ्रेंड को परेशान करने पर उतर आई और धमकी देने लगी थी।
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